Durga Puja Bihar 2025:
पटना, एजेंसियां। बिहार में दुर्गा पूजा को लेकर सरकार और जिला प्रशासन ने कड़े नियम लागू कर दिए हैं। बिना लाइसेंस किसी पंडाल का निर्माण या मूर्ति विसर्जन संभव नहीं होगा। इसके अलावा, लाउडस्पीकर से अगर पड़ोसी परेशान होंगे तो पुलिस तुरंत कार्रवाई करेगी।
पुलिस मुख्यालय के निर्देश:
पुलिस मुख्यालय ने निर्देश दिए हैं कि पंडालों में लाउडस्पीकर की आवाज निर्धारित डेसिबल सीमा तक ही रहे और रात 10 बजे के बाद बजाना प्रतिबंधित है।किसी भी पंडाल या कार्यक्रम से शोर होने पर पड़ोसी की शिकायत पर पुलिस मौके पर पहुंचकर कार्रवाई करेगी। उल्लंघन करने पर तीन साल तक की जेल हो सकती है। दुर्गा पूजा में बिना लाइसेंस कोई जुलूस या मूर्ति विसर्जन नहीं होगा। सभी जुलूस की वीडियोग्राफी अनिवार्य होगी। सभी पूजा पंडालों को लाइसेंस लेना अनिवार्य है।
स्थापित प्रतिमाएं:
बिहार में इस साल लगभग 16 हजार दुर्गा प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। प्रशासन ने त्योहार के दौरान शांतिपूर्ण आयोजन सुनिश्चित करने के लिए चौकसी बढ़ा दी है। सरकार और प्रशासन का यह कदम विशेष रूप से विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाया गया है।
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