Woman beaten up:
बेंगलुरु, एजेंसियां। बेंगलुरु में बीच सड़क पर एक महिला की बेरहमी से पिटाई की गई, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। मामला केआर मार्केट इलाके का है। वीडियो में एक कपड़ा दुकान के मालिक और उसके कर्मचारी एक महिला को लात और घूसों से पीट रहे हैं। महिला की उम्र करीब 55 साल है, जो अपनी जान बचाने के लिए हाथ पैर पड़ रही है। बावजूद इसके दुकानदार उसे बरहमी से पीटता रहा। इतना ही नहीं, इस दौरान उसने उसके प्राइवेट पार्ट पर भी कई बार प्रहार किया।
दुकानदार और सहयोगी गिरफ्तारः
वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी दुकानदार और उसके सहयोगी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
एवेन्यू रोड स्थित माया सिल्क साड़ियों की दुकान है। पुलिस के अनुसार, दुकान मालिक की पहचान 44 वर्षीय उमेद राम और उसके कर्मचारी 25 वर्षीय महेंद्र सीरवी के रूप में हुई है, जिन्होंने महिला की पिटाई की है।
आंध्र प्रदेश की है पीड़ित महिलाः
पीड़ित महिला की पहचान आंध्र प्रदेश के गुंटकल निवासी हम्पम्मा (55 वर्ष) के रूप में हुई है। 20 सितंबर को वह एक किशोर के साथ दुकान के पास घूम रही थी और मौके का फायदा उठाकर दुकान के बाहर रखा साड़ियों का बंडल लेकर भाग गई। सीसीटीवी फुटेज देखने पर चोरी का खुलासा हुआ, लेकिन दुकानदार ने उसी दिन पुलिस को सूचना नहीं दी।
दूसरे दिन महिला को पकड़ कर पिटाई कीः
21 सितंबर को जब राम ने हम्पम्मा को अपनी दुकान के पास उसी साड़ी में देखा, जो उसने पिछले दिन पहनी थी, तो उसने और उसके कर्मचारी ने महिला को पकड़ लिया और बेरहमी से पिटाई शुरू कर दी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, महिला फुटपाथ पर गिर गई थी, तब भी राम ने उसकी छाती और पेट पर लातें मारीं। मौके पर मौजूद लोगों ने बीच-बचाव की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना।
महिला ने चोरी की बात स्वीकारीः
इस घटना का वीडियो मौके पर मौजूद लोगों ने रिकॉर्ड कर लिया, जिसमें महिला दुकानदार से रहम की भीख मांगती और चोरी की बात स्वीकार करती नजर आ रही है। उसने कहा कि उसने शराब खरीदने के लिए पैसे जुटाने के मकसद से चोरी की थी और साड़ियां किसी अन्य व्यक्ति को दे दी थीं।
दुकानदार ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायतः
मारपीट के बाद दुकानदार ने खुद पुलिस हेल्पलाइन 112 पर कॉल कर महिला के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने महिला को हिरासत में लिया और उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 303 (चोरी) के तहत मामला दर्ज किया। पुलिस का कहना है कि महिला द्वारा चोरी की गई 61 साड़ियों की कीमत करीब 91,500 रुपये है।
विरोध प्रदर्शन के बाद दुकानदार पर केसः
हालांकि महिला ने पुलिस को यह भी बताया था कि उसके साथ मारपीट की गई है, लेकिन शुरुआती कार्रवाई में दुकानदार पर केस दर्ज नहीं किया गया। इसको लेकर गुरुवार शाम कन्नड़ समर्थक कार्यकर्ताओं ने दुकान के बाहर विरोध प्रदर्शन किया।
बाद में पुलिस उपायुक्त (पश्चिम) एस गिरीश ने स्पष्ट किया कि जैसे ही वीडियो और शिकायत सामने आई, पुलिस ने राम और महेंद्र के खिलाफ मामला दर्ज किया। उन पर बीएनएस की धारा 74 (महिला की गरिमा भंग करने के इरादे से हमला), धारा 115 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) समेत कई धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है।
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