Nagarjuna:
हैदराबाद, एजेंसियां। फिल्मी दुनिया में सितारों की तस्वीरों और पहचान का इस्तेमाल विज्ञापनों और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अक्सर होता रहा है। ऐसे में अब साउथ सुपरस्टार अक्किनैनी नागार्जुन को अपनी पर्सनालिटी अधिकारों की सुरक्षा मिल गई है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने नागार्जुन के व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा के लिए आदेश जारी किया है, जिससे उनके नाम, तस्वीर और छवि का अनधिकृत उपयोग रोका जाएगा।
नागार्जुन ने डिजिटल प्लेटफॉर्म
नागार्जुन ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपनी पहचान के दुरुपयोग के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया था। इस याचिका में उन्होंने यह स्पष्ट किया कि उनकी छवि का अश्लील सामग्री में, बिना अनुमति के व्यावसायिक उपयोग में और AI द्वारा निर्मित सामग्री में दुरुपयोग किया जा रहा है। उनके वकीलों ने यूट्यूब शॉर्ट्स और पेड प्रमोशनल वीडियो का हवाला देते हुए चेतावनी दी कि ऐसी सामग्री जनरेटिव AI मॉडल को प्रशिक्षित करने में इस्तेमाल हो सकती है।
न्यायालय ने नोट
न्यायालय ने नोट किया कि इंटरनेट पर अपलोड सामग्री की प्रामाणिकता की परवाह किए बिना AI मॉडल इसे उठा सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि अब तक 14 विशिष्ट URL की पहचान की जा चुकी है, जिन्हें हटाने के आदेश दिए जा सकते हैं। साथ ही, न्यायमूर्ति तेजस करिया ने इस बात पर भी टिप्पणी की कि सार्वजनिक हस्तियों की स्थायी प्रसिद्धि को देखते हुए इस तरह की निषेधाज्ञा कितने समय तक जारी रह सकती है।
सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा
गुरुवार 25 सितंबर को नागार्जुन ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा, “आज के डिजिटल युग में मेरे व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा के लिए माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय का आभारी हूं।” उन्होंने वरिष्ठ वकीलों वैभव गग्गर, प्रवीण आनंद, वैशाली, सोमदेव और विभव को धन्यवाद भी दिया, जिन्होंने उनके मामले में कानूनी रणनीति और तर्क प्रस्तुत किए।
इस आदेश के बाद, नागार्जुन की पहचान, तस्वीर और व्यक्तित्व डिजिटल और व्यावसायिक प्लेटफॉर्म पर सुरक्षित मानी जाएगी, और अनधिकृत उपयोग पर कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी।
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