JSSC CGL paper leak:
रांची। झारखंड हाईकोर्ट ने शुक्रवार को बहुचर्चित JSSC CGL पेपर लीक केस में पांच आरोपियों को जमानत दे दी। जस्टिस अंबुज नाथ की अदालत ने कवि राज, रामनिवास राय, विवेक रंजन, रोबिन कुमार और निवास कुमार राय को राहत प्रदान की। प्रत्येक आरोपी को 20-20 हजार रुपये के दो निजी मुचलके पर जमानत मिली है।
अदालत की दलीलें और फैसला
सुनवाई के दौरान आरोपियों की ओर से अधिवक्ता अमित कुमार दास और अभिषेक एस. सिन्हा ने तर्क दिया कि अब तक की जांच में यह साबित नहीं हुआ है कि वास्तव में परीक्षा का प्रश्नपत्र लीक हुआ था। उनका कहना था कि सीआईडी के आरोप केवल आशंकाओं पर आधारित हैं। दूसरी ओर, राज्य सरकार की ओर से जमानत का विरोध किया गया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपियों को जमानत देने का आदेश सुनाया।
मामला और जांच
यह मामला 2023 में आयोजित JSSC CGL परीक्षा से जुड़ा है। आरोप है कि कुछ लोगों ने छात्रों को यह कहकर बहकाया कि वे प्रश्नपत्र हासिल करा सकते हैं और इसके बदले पैसे भी लिए। इस प्रकरण में कई आईआरबी (IRB) जवानों के नाम भी सामने आए हैं। फिलहाल मामले की जांच झारखंड सीआईडी द्वारा की जा रही है और प्राथमिकी दर्ज है।
आगे की प्रक्रिया
हाईकोर्ट का यह फैसला आरोपियों के लिए राहत भरा जरूर है, लेकिन जांच अभी जारी है। सीआईडी यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या वास्तव में प्रश्नपत्र लीक हुआ था या केवल धोखाधड़ी की कोशिश की गई थी। अदालत ने साफ किया है कि जांच प्रक्रिया पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा और मामले की तह तक जाना जरूरी है।
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