IRS officer Sameer Wankhede:
नई दिल्ली, एजेंसियां। चर्चित IRS अधिकारी और पूर्व NCB जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के प्रमोशन को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को स्पष्ट निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि यदि UPSC ने वानखेड़े के नाम की सिफारिश की है, तो उन्हें 1 जनवरी 2021 से अतिरिक्त आयुक्त के पद पर पदोन्नत किया जाए। यह फैसला हाईकोर्ट की जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस मधु जैन की बेंच ने सुनाया।
कैट के आदेश को किया बरकरार:
कोर्ट ने ये निर्णय केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT) के दिसंबर 2024 के आदेश को बरकरार रखते हुए सुनाया। कैट ने भी केंद्र सरकार से वानखेड़े की पदोन्नति से जुड़ा सीलबंद लिफाफा खोलने और UPSC की सिफारिश के अनुसार कार्रवाई करने को कहा था।
सरकार की आपत्ति को कोर्ट ने ठुकराया:
केंद्र सरकार ने इस आदेश को चुनौती दी थी, यह कहते हुए कि वानखेड़े के खिलाफ गंभीर आरोप हैं और FIR दर्ज हैं। साथ ही, CVC की ओर से अनुशासनात्मक कार्रवाई की भी सिफारिश की गई थी। लेकिन कोर्ट ने कहा कि वर्तमान में कोई विभागीय कार्रवाई लंबित नहीं है, न ही कोई चार्जशीट दाखिल की गई है, और न ही वानखेड़े को सस्पेंड किया गया है। ऐसे में प्रमोशन रोका नहीं जा सकता।
कौन हैं समीर वानखेड़े?
समीर वानखेड़े 2008 बैच के भारतीय राजस्व सेवा (IRS) अधिकारी हैं। वे तब चर्चा में आए जब 2021 में उन्होंने एनसीबी मुंबई के जोनल डायरेक्टर के तौर पर अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को क्रूज़ ड्रग्स केस में गिरफ्तार किया। बाद में उन पर आर्यन खान को फंसाकर 25 करोड़ की रिश्वत मांगने के आरोप लगे, जिनकी जांच अब भी जारी है।
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