Jharkhand assembly:
रांची। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र में कई बिल पेश होंगे। इनमें शिक्षा से संबंधित कई बिल शामिल हैं। सरकार ने अपने विधायी कार्यों में अब पांच विधेयकों को सदन में पेश करने का फैसला किया है। उनमें तीन विधेयक शिक्षा से जुड़े हैं। झारखंड व्यवसायिक शिक्षण संस्थान (शुल्क विनियमन) विधेयक 2025, दूसरा झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2025 एवं तीसरा झारखंड कोचिंग सेंटर (नियंत्रण एवं विनियमन) विधेयक।
सरकार तय करेगी व्यवसा.क शिक्षण संस्थानों का शुल्कः
व्यवसायिक शिक्षण संस्थान विधेयक के पास हो जाने के बाद सरकार इस कानून के माध्यम से राज्य में संचालित इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, बीएड कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज जैसे संस्थानों का शुल्क निर्धारण करेगी।
सरकार करेगी विश्वविद्यालयों में नियुक्तिः
इसी तरह विश्वविद्यालय विधेयक के माध्यम से राज्य के सरकारी विश्वविद्यालयों में कुलपति, प्रति कुलपति व अन्य संवर्ग के शिक्षक या शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की नियुक्ति का प्रावधान करेगी। विधेयक के पास हो जाने के बाद कुलपतियों की नियुक्ति में राज्यपाल की प्रभावी भूमिका भी सीमित हो जाएगी।
कोचिंग संस्थानों पर लगेगी लगामः
इसी तरह राज्य में संचालित कोचिंग सेंटरों के लिए एक कानून बन जाएगा। इससे कोचिंग सेंटर के संचालकों के लिए निबंधन व कई अन्य शर्तें पूरी करनी होगी। जैसे निबंधन कराना होगा। कोचिंग में पढ़नेवाले छात्रों के बारे में पूरा डाटाबेस रखना होगा। इसकी जानकारी सरकार को भी देनी होगी। कई अन्य शर्तें भी इसमें रखी गयी है।
अन्य विधेयकः
इसके अलावा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए झारखंड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (विशेष छूट) विधेयक भी लाएगी। इसके अलावा झारखंड प्लेटफॉर्म आधारित गिग श्रमिक (निबंधन एवं कल्याण) विधेयक 2025 भी पेश करेगी। इस विधेयक के पास हो जाने पर जोमैटो, स्वीगी, ओला जैसे प्लेटफॉर्म पर काम करनेवाले श्रमिकों का सरकार के पास डाटा होगा। उन्हें सरकार के पोर्टल पर निबंधन कराना होगा। सरकार द्वारा उनके कल्याणार्थ स्कीम भी लायी जाएगी।
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