Aadhaar card:
गुवाहाटी। असम में अब 18 या उससे ज्यादा उम्र वालों का नया आधार कार्ड नहीं बनेगा। असम सरकार के इस फैसले को राज्य की कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। कैबिनेट की बैठक में कई कड़े और अहम फैसले लिए हैं।
अवैध घूसपैठ रोकने के लिए उठाया गया कदमः
मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने एलान किया कि राज्य में अब 18 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों को पहली बार आधार कार्ड जारी नहीं किया जाएगा। यह निर्णय राज्य में अवैध प्रवासियों की घुसपैठ और नागरिकता के फर्जी दावों को रोकने के उद्देश्य से लिया गया है।
एक महीने की दी गई छूटः
मुख्यमंत्री सरमा ने बताया कि जिन वयस्कों के पास अभी तक आधार कार्ड नहीं है, उन्हें आवेदन करने के लिए केवल एक महीने की छूट दी जाएगी। इस समय सीमा के बाद 18 वर्ष से ऊपर किसी भी नए व्यक्ति का आधार कार्ड नहीं बनाया जाएगा।
कुछ समुदायों को विशेष छूटः
हालांकि, यह प्रतिबंध सभी पर लागू नहीं होगा। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि चाय बागान श्रमिक समुदाय, अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के लोगों को इस नियम से एक साल की छूट दी जाएगी। इन वर्गों के लोग आगामी 12 महीनों तक आधार के लिए आवेदन कर सकेंगे।
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