रांची। किसी भी राज्य में विधानसभा की असीम शक्तियां होती हैं। जानिये क्या हैं विधान सभा की विशेष शक्तियां ?
ये हैं विधान सभाओं की शक्तियां:
राज्य में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव केवल राज्य विधानसभा में ही पेश किया जा सकता है। यदि यह बहुमत से पारित हो जाता है, तो मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद को सामूहिक रूप से इस्तीफा देना होगा।
धन विधेयक केवल राज्य विधान सभा में ही पेश किया जा सकता है। द्विसदनीय क्षेत्राधिकार में, राज्य विधान सभा में पारित होने के बाद, इसे राज्य विधान परिषद में भेजा जाता है, जहां इसे अधिकतम 14 दिनों तक रखा जा सकता है।
सामान्य विधेयकों से संबंधित मामलों में, राज्य विधान सभा की इच्छा प्रबल होती है और संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। ऐसे मामलों में, राज्य विधान परिषद विधेयक को अधिकतम 4 महीने (पहली बार में 3 महीने और दूसरी बार में 1 महीने) तक विलंबित कर सकती है।
राज्य की विधान सभा के पास उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से इस आशय का एक प्रस्ताव पारित करके राज्य विधान परिषद को बनाने या समाप्त करने की शक्ति है।
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