कोर्ट ने जन्मजात नागरिकता खत्म करने के आदेश पर रोक लगाई
वाशिंगटन, एजेंसियां। डोनाल्ड ट्रम्प ने सोमवार को राष्ट्रपति पद की शपथ के बाद नागरिकता से जुड़े आदेश पर साइन किए थे।
डोनाल्ड ट्रम्प ने सोमवार को राष्ट्रपति पद की शपथ के बाद नागरिकता से जुड़े आदेश पर साइन किए थे।
अमेरिका में 20 फरवरी से पहले बच्चे को जन्म देने की होड़ मच गई है। गर्भवती महिलाएं समय से पहले डिलीवरी के लिए सर्जरी कराना चाह रही हैं। कई भारतीय महिलाएं आठवें या नौवें महीने में, 20 फरवरी से पहले बच्चे पैदा करना चाहती हैं।
दरअसल, राष्ट्रपति बनते ही ट्रम्प ने जन्मजात नागरिकता का अधिकार खत्म करने का आदेश दिया था। इसे लागू करने के लिए 30 दिन (19 फरवरी तक) का समय दिया है।
वहीं गुरुवार देर रात एक फेडरल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ट्रम्प के आदेश को असंवैधानिक बताया और इस पर 14 दिनों के लिए रोक लगा दी। सिएटल कोर्ट ने 4 राज्यों (वॉशिंगटन, एरिजोना, इलिनोइस और ओरेगन) की अपील पर ये फैसला सुनाया।
मामले की अगली सुनवाई 5 फरवरी को होगी। 22 राज्यों ने ट्रम्प के आदेश के खिलाफ 2 फेडरल कोर्ट में मुकदमे दायर किए थे।
ट्रम्प के आदेश से क्या बदलेगा:
रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका में अवैध रूप से रहने वाली महिलाओं ने 2022 में 2.55 लाख बच्चों का जन्म दिया था। ट्रम्प के फैसले से हर साल 1.5 लाख नवजातों को नागरिकता पर संकट आ गया है। अमेरिकी संविधान का 14वां संशोधन बच्चों को जन्मजात नागरिकता की गारंटी देता है।
18 हजार भारतीय अमेरिका से निकाले जाएंगे:
अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे 18 हजार भारतीयों की देश वापसी होने वाली है। अमेरिका दौरे पर गए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, ‘हम अवैध रूप से रह रहे भारतीयों की वापसी के लिए तैयार है।’ जयशंकर ने इसे लेकर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो से बात की। भारत नहीं चाहता कि अवैध नागरिकों के मुद्दे का H-1B और स्टूडेंट वीजा पर असर पड़े।
ट्रम्प का ऐलान- H1B वीजा बंद नहीं होगा:
डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा, ‘H-1B वीजा बंद नहीं होगा। अमेरिका को टैलेंट की जरूरत है।’ अमेरिका H-1B वीजा किसी खास पेशे (IT, हेल्थ, आर्किट्रेक्टचर) से जुड़े लोगों के लिए जारी करता है। ये वीजा पाने वालों में भारतीय पहले नंबर पर हैं। 2024 में जारी कुल 2.80 लाख H-1B में से भारतीयों को करीब 2 लाख वीजा मिले थे।
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