PM Georgia Mellony:
इटली, एजेंसियां। इटली में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते हिंसक अपराधों को रोकने के लिए प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया है। इटली की संसद ने नया कानून पारित किया है, जिसके तहत महिलाओं की हत्या को फेमिसाइड यानी लिंग-आधारित अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा और ऐसे मामलों में सीधे उम्रकैद की सजा का प्रावधान होगा।
क्या है कानून?
यह कानून उन मामलों में लागू होगा जहां महिला की हत्या उसके लिंग के आधार पर, घरेलू हिंसा, रिश्ते के विवाद या लैंगिक उत्पीड़न से जुड़ी परिस्थितियों में की जाती है। सरकार का कहना है कि यह कठोर पहल महिलाओं को सुरक्षा देने, अपराधियों को कड़ी सजा दिलाने और समाज में डर पैदा करने के लिए जरूरी थी।PM मेलोनी ने संसद में कहा कि “महिलाओं के खिलाफ हिंसा इटली के लिए एक नैतिक आपातकाल है।” नए कानून से उम्मीद है कि महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों पर लगाम लगेगी और न्याय प्रणाली और मजबूत होगी।







