तोशाखाना मामले में इमरान खान और पत्नी बुशरा को 14 साल की सजा

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इस्लामाबाद। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रहीं। अब तोशाखाना खाने मामले में उन्हें सजा हो गई। न सिर्फ उन्हें बल्कि उनकी पत्नी बुशरा बीबी सहित 14 को 14 साल की सजा सुनाई गई है।

साथ ही उन पर 78 करोड़ का जुर्माना भी लगाया गया है। इमरान खान को यह लगातार दूसरा झटका है। एक दिन पहले ही उन्हें पाकिस्तान की एक विशेष अदालत ने 10 साल की सजा सुनाई थी। इधर नये फैसले में अदालत ने अगले 10 साल तक उनकी किसी भी पब्लिक पोस्ट पर नियुक्ति पर रोक लगा दी है।

क्या तोशाखाना मामला

इमरान खान पर आरोप था कि उन्होंने विदेशी दौरे के दौरान मिले उपहारों को पहले तोशाखाना में जमा कराया फिर उनको सस्ते दामों में खरीद लिया। पाकिस्तानी नियम के मुताबिक पीएम को मिले उपहार सरकार की संपति होते हैं और उनको तोशाखाना में जमा किया जाता है।

तोशाखाना में जमा उपहारों को खान ने 2.15 करोड़ में खरीदा और बाद में इनको लगभग 6 करोड़ में बेच दिया। इमरान खान को ये उपहार तब मिले थे, जब वे देश के पीएम थे और उन्होंने कुछ यूरोपिय मुल्कों का दौरा किया था।  

अदालत ने इमरान खान की पार्टी पीटीआई का पार्टी सिंबल भी निरस्त कर दिया है। इमरान खान के खिलाफ ये दोनों फैसले ऐसे समय में आये हैं, जब पाकिस्तान में आम चुनाव होने जा रहे हैं। इमरान खान इस मामले में फिलहाल जेल में हैं। उ

नके साथ उनके कार्यकाल में विदेश मंत्री रहे शाह महमूद कुरैशी को भी 10 साल की सजा सुनाई गयी है। दोनों गोपनीय सरकारी दस्तावेज को सार्वजनिक करने के दोषी करार दिये गये हैं।

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