कनाडा की कोर्ट ने पुलिस को दिया आदेश- मंदिर के 100 मीटर दायरे में नहीं भटक सकते खालिस्तानी [Canadian court orders police- Khalistanis cannot wander within 100 meters of the temple]

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टोरंटो, एजेंसियां। कनाडा में लगातार हो रही भारत विरोधी गतिविधियों और खालिस्तानियों को मिलने वाली खुली छूट के बीच एक राहत की खबर आयी है। इससे खालिस्तानियों को बड़ा झटका लगा है। यह आदेश टोरंटो के स्कारब्रॉ में स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर की याचिका पर सुनवाई के दौरान सुनाया गया है।

मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक, इस मामले में ओंटारियो के कोर्ट ने कहा- मंदिर में कॉन्सुलर कैंप के दौरान 100 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू रहेगी। वहीं, बिना इजाजत कोई भी मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाएगा।

कोर्ट ने क्या कहाः

सुपीरियर कोर्ट ऑफ जस्टिस के जज ने गुरुवार को कहा कि मंदिर द्वारा मांग की जा रही है कि परिसर के 100 मीटर के दायरे में उपद्रवी ना पहुंच पाएं। इसके लिए निषेधाज्ञा की आवश्यकता है। इस याचिका में पिछले मामलों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने मंदिर के पक्ष में आदेश दिया और निषेधाज्ञा की इजाजत दी है।

अदालत ने कहा कि इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि मंदिर पर हमला हो सकता है। वहीं, कॉन्सुलर कैंप में बुजुर्ग लोग पहुंचते हैं। ऐसे में अगर मंदिर पर हमला होता है, तो लोगों को जान का भी नुकसान हो सकता है।

कॉन्सुलर कैंप को निशाना बना चुके हैं खालिस्तानीः

कोर्ट ने कहा, अगर कोर्ट निषेधाज्ञा नहीं लगाता है, तो गंभीर क्षति हो सकती है। वहीं, इस मामले को लेकर कोर्ट ने टोरंटो पुलिस को निर्देश दिया है कि अगर कोई बिना इजाजत मंदिर में प्रवेश करने की कोशिश करता है, तो उसे गिरफ्तार किया जाए। साथ ही उसपर एक्शन भी लिया जाए।

बताया जा रहा है कि यह नियम शनिवार सुबह 8:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक लागू होगा। जानकारी हो कि खालिस्तानी पहले भी मंदिर में लगने वाले कॉन्सुलर कैंप को अपना निशाना बना चुके हैं।

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