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नई दिल्ली, एजेंसियां। दिल्ली हाई कोर्ट ने विकिपीडिया को एक न्यूज एजेंसी के बारे में ‘प्रोपेगेंडा टूल’ से संबंधित गलत जानकारी को हटाने का आदेश दिया है। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच ने यह अंतरिम आदेश दिया। कोर्ट ने विकिपीडिया को यह निर्देश दिया कि वह संबंधित जानकारी को संपादित कर तत्काल हटा दे। वहीं, इस मामले पर अब सुप्रीम कोर्ट 4 अप्रैल को सुनवाई करेगा।
Wikipedia : दिल्ली हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण आदेश
दिल्ली हाई कोर्ट की बेंच ने स्पष्ट रूप से कहा कि किसी न्यूज एजेंसी के लिए इससे बुरी बात कुछ नहीं हो सकती कि उसे सरकार का प्रोपेगेंडा टूल बताया जाए। यह आदेश 21 अक्टूबर 2024 को दिया गया था, और कोर्ट ने विकिपीडिया से कहा था कि वह इस जानकारी को हटाए। इससे पहले 05 सितंबर 2024 को, विकिपीडिया के खिलाफ कोर्ट ने अवमानना का नोटिस जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि अगर विकिपीडिया आगे कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं करता तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
Wikipedia : विकिपीडिया ने यूजर की पहचान नहीं बताई
न्यूज एजेंसी ने आरोप लगाया था कि विकिपीडिया पर उनकी संस्था के बारे में गलत जानकारी दी गई, जिसमें उन्हें सरकार का प्रोपेगेंडा टूल बताया गया। इस पर हाई कोर्ट ने विकिपीडिया को आदेश दिया कि वह इस जानकारी को लिखने वाले यूजर का खुलासा करे। हालांकि, विकिपीडिया ने यूजर की पहचान सार्वजनिक करने से मना कर दिया, जिससे कोर्ट ने विकिपीडिया पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने जुलाई 2024 में विकिपीडिया को नोटिस भेजा था और कहा था कि अगर विकिपीडिया यूजर का नाम नहीं बताएगा, तो कोर्ट न्यूज एजेंसी की याचिका पर सही तरीके से विचार नहीं कर सकेगा।
Wikipedia : कोर्ट की विकिपीडिया को कड़ी चेतावनी
दिल्ली हाई कोर्ट ने विकिपीडिया को एक कड़ी चेतावनी दी थी, जिसमें कहा गया था कि यदि विकिपीडिया कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करता है, तो वह कड़ी कार्रवाई का सामना करेगा। विकिपीडिया ने हालांकि इस पर कहा था कि वह यूजर की पहचान को गोपनीय रखने की कोशिश करेगा, जिससे उसकी गोपनीयता बनी रहे, लेकिन कोर्ट ने इस पर पूरी जानकारी की मांग की।
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