रांची। अवैध खनन और मनी लांड्रिंग के आरोपी प्रेम प्रकाश को झटका लगा है। हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका गुरुवार को खारिज कर दी है। बता दें प्रेमक प्रकाश अभी होटवार जेल में बंद हैं। एक हजार करोड़ के हुए अवैध खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी प्रेम प्रकाश को फिर जमानत नहीं मिली है।
प्रेम प्रकाश की ओर दाखिल क्रिमिनल रिवीजन की सुनवाई गुरुवार को झारखंड हाईकोर्ट में हुई। सुनवाई के बाद जस्टिस एसके द्विवेदी ने प्रेमप्रकाश की याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि अवैध खनन मामले में प्रेम प्रकाश की संलिप्तता प्रतीत होती है। कोर्ट ने ईडी कोर्ट द्वारा उनके जमानत याचिका को खारिज किए जाने को सही बताया।
ईडी कोर्ट में हो चुकी है चार्जशीट
दरअसल ईडी कोर्ट ने प्रेम प्रकाश के डिस्चार्ज पिटीशन को खारिज कर दिया था। इसके साथ ही आरोप भी गठित कर दिया था। ईडी कोर्ट के इसी फैसले को प्रेम प्रकाश ने हाईकोर्ट में चुनौती थी। बताते चलें कि पावर ब्रोकर प्रेम प्रकाश, पंकज मिश्रा और बच्चू यादव के खिलाफ ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोप पत्र पूर्व में ही दाखिल कर दिया है।
25 अगस्त को गिरफ्तार हुए थे
ईडी ने अवैध खनन के मामले में प्रेम प्रकाश के 16 ठिकानों पर पहले छापेमारी की थी। 25 अगस्त को ईडी ने प्रेम प्रकाश को गिरफ्तार किया था। ईडी ने छापेमारी के दौरान प्रेम प्रकाश के अरगोड़ा स्थित आवास से दो एके-47 और 60 गोलियां बरामद की थी। इसके अलावा अवैध संपत्ति व कोयला कारोबार से जुड़े दस्तावेज मिले थे।







