Kolkata High Court: मोहम्मद शमी को हर माह अपनी पत्नी और बच्ची को देने होंगे 4 लाख रुपये [Mohammed Shami will have to give Rs 4 lakh every month to his wife and daughter]

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Kolkata High Court:

कोलकाता, एजेंसियां। मोहम्मद शमी को कोलकाता हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने एक बार फिर एलिमनी (Alimony) देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने शमी को अपनी पत्नी हसीन जहां और बेटी आयरा के मेंटेनेंस के लिए हर महीने 4 लाख रुपए देने का निर्देश दिया है। पत्नी को 1 लाख 50 हजार और बेटी को 2 लाख 50 हजार प्रति माह खर्चा देने होंगे। मोहम्मद शमी और हसीन जहां आपसी विवाद के बाद कई साल से अलग रह रहे हैं। बेटी आयरा अपनी मां हसीन जहां के साथ रहती है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक मोहम्मद शमी को पिछले 7 साल से 4 लाख रुपया महीना जोड़कर देना होगा। निचली अदालत को 6 माह में केस का डिस्पोजल करने के आदेश दिए गए हैं।

Kolkata High Court:हसीन जहां ने 7 लाख रुपये महीने की मांग की थीः

जस्टिस अजय मुखर्जी ने हसीन जहां की याचिका पर यह आदेश दिया है। पहले हसीन जहां ने 7 लाख रुपये महीने की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। अब कलकत्ता हाई कोर्ट ने शमी की सालाना आय को देखते हुए यह फैसला सुनाया है।

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