साहिबगंज में अवैध खनन की CBI जांच पर हाईकोर्ट की रोक

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रांची। साहिबगंज के नींबू पहाड़ में अवैध खनन की CBI जांच पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। CBI जांच के खिलाफ राज्य सरकार ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। राज्य सरकार ने याचिका दायर की थी। इस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस राजेश कुमार की कोर्ट ने सीबीआई जांच पर रोक लगा दी है।

बता दें कि राज्य सरकार की ओर से वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल, महाधिवक्ता राजीव रंजन और पीयूष चित्रेश ने बहस की। सीबीआई की ओर से ASGI अनिल कुमार ने बहस की।

पिछले साल नवंबर में CBI ने केस टेकओवर किया था

साहिबगंज में अवैध खनन की जांच सीबीआई ने नवंबर 2023 में टेकओवर किया था। सीबीआई के डीएसपी कृष्ण कुमार सिंह को केस का अनुसंधान पदाधिकारी बनाया गया था। सीबीआई ने अपने एफआईआर में बरहेट के विधायक प्रतिनिधि एवं ईडी केस में मुख्य आरोपी पंकज मिश्रा, कारोबारी विष्णु कुमार यादव, पवितर कुमार यादव, साहिबगंज जिला परिषद के उपाध्यक्ष राजेश यादव, संजय कुमार यादव, बच्चू यादव, संजय यादव, सुवेश मंडल समेत अन्य को आरोपी बनाया है।

साहिबगंज के मुफ्फसिल थाना में विजय हांसदा के द्वारा दर्ज कोर्ट कंप्लेन के साथ साथ विजय हांसदा के द्वारा साहिबगंज के ही एसटी- एससी थाना में दर्ज केस 6/22 को सीबीआई ने टेकओवर किया है। आरोपियों के खिलाफ झारखंड माइंस एंड मिनरल्स एक्ट, आर्म्स एक्ट व एसटी- एससी एक्ट की संगत धाराओं में केस दर्ज किया गया है।

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