रूफटॉप बार बंद करने के आदेश पर हाईकोर्ट की रोक [High Court ban on order to close rooftop bar]

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रांची झारखंड हाई कोर्ट ने रूफटॉप बार और रेस्टोरेंट को बंद करने के आदेश पर रोक लगा दी है। इससे संचालकों को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने ग्रेका किचन एवं बार और प्राणा लाउंज आरएस स्क्वेयर की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए, इनके संचालन को बंद करने के रांची नगर निगम के आदेश पर रोक लगा दी है। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने कोर्ट में दलील दी कि ये दोनों बार एवं रेस्टोरेंट जिस इमारत में स्थित हैं, उसका नक्शा रांची नगर निगम द्वारा स्वीकृत है।

उन्होंने यह भी बताया कि इनका किचन और स्टोर रूम स्वीकृत प्लान के दायरे में आते हैं, जबकि रूफटॉप पर केवल बैठने की व्यवस्था और हल्के अस्थायी ढांचे हैं। सुरक्षा मानकों की बात करें तो अग्निशमन विभाग से इन्हें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) प्राप्त है, साथ ही फूड सेफ्टी और बार लाइसेंस भी कानूनन लिए गए हैं।

नगर निगम ने दिया था बंद करने का आदेशः

रांची नगर निगम ने 24 फरवरी को रूफटॉप बार और रेस्टोरेंट के लिए एक नया रेगुलेशन ड्राफ्ट जारी किया है, जिस पर 30 दिनों के भीतर आपत्तियां मांगी गई हैं। याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि उन्होंने म्युनिसिपल एक्ट 2011 और बिल्डिंग बायलॉज 2016 का कोई उल्लंघन नहीं किया है, इसलिए उनके संचालन पर रोक लगाना अवैध है।

सुनवाई के दौरान नगर निगम ने निरीक्षण रिपोर्ट और फोटो कोर्ट में प्रस्तुत किए, जिनका अवलोकन करने के बाद कोर्ट ने पाया कि ये दोनों रेस्टोरेंट किसी स्थायी अवैध निर्माण में शामिल नहीं हैं और तय मानकों का पालन कर रहे हैं। कोर्ट ने यह भी माना कि नगर निगम का यह आदेश संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 का उल्लंघन करता है।

गौरतलब है कि रांची नगर निगम ने शहर में संचालित 33 रूफटॉप बार और रेस्टोरेंट को तत्काल प्रभाव से बंद करने का आदेश जारी किया था। 22 फरवरी को अपर प्रशासक संजय कुमार की अदालत से इन संचालकों के खिलाफ अलग-अलग आदेश पारित किए गए थे। रांची नगर निगम क्षेत्र में कुल 36 रूफटॉप बार और रेस्टोरेंट के खिलाफ अनधिकृत निर्माण को लेकर कानूनी कार्यवाही चल रही थी।

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