नई दिल्ली, एजेंसियां। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (TNPCB) द्वारा कोयंबटूर में सद्गुरु जग्गी वासुदेव के ईशा फाउंडेशन के निर्माण के खिलाफ जारी कारण बताओ नोटिस को रद्द करने के मद्रास हाईकोर्ट के 2022 के फैसले को बरकरार रखा है। इसमें पर्यावरण नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया था।
हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहरायाः
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट का फैसला सही है और इस संबंध में ईशा फाउंडेशन के योग और ध्यान केंद्र के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए।
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