नई दिल्ली, एजेंसियां। स्वाति मालीवाल से मारपीट केस में सोमवार को केजरीवाल के PA बिभव कुमार की जमानत याचिका पर तीस हजारी कोर्ट में सुनवाई हुई।
बिभव ने 25 मई को कोर्ट में याचिका लगाई थी। सुनवाई के दौरान स्वाति भी कोर्ट में मौजूद रहीं।
बिभव के वकील हरिहरन ने सुनवाई के दौरान आरोप लगाया कि जब सेंसेटिव बॉडी पार्ट्स पर चोट के निशान नहीं मिले तो गैर इरादतन हत्या की कोशिश का सवाल ही नहीं है।
न ही बिभव का स्वाति को निर्वस्त्र करने का कोई इरादा था। ये चोटें खुद को पहुंचाई जा सकती हैं।
बिभव के वकील ने यह भी कहा कि पुराने जमाने में ऐसे आरोप कौरवों पर लगे थे, जिन्होंने द्रौपदी का चीरहरण किया था। स्वाति ने यह FIR पूरी प्लानिंग करके 3 दिन बाद दर्ज कराई है।
ये दलीलें सुनकर स्वाति कोर्ट रूम में ही रो पड़ीं। स्वाति ने बताया कि बिभव कोई आम आदमी नहीं है, वह मंत्रियों को मिलने वाली सुविधाएं इस्तेमाल करता है। उसे जमानत मिली तो मुझे खतरा होगा।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट गौरव गोयल ने बिभव कुमार की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है।
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