नई दिल्ली, एजेंसियां। खनिजों पर वसूली जाने वाली रॉयल्टी खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 के तहत टैक्स नहीं है।
साथ ही यह भी कहा है कि राज्यों को रॉयल्टी लेने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने 25 साल में फैसला सुना दिया है।
इससे पहले SC ने 86 याचिकाओं पर 8 दिन तक सुनवाई के बाद 14 मार्च को फैसला सुरक्षित रखा लिया था।
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