कहा-चुनाव नहीं होता, तो बेल का सवाल ही नहीं था
नई दिल्ली, एजेंसियां। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जमानत के लिए शर्त रखी है।
अदालत ने जमानत का विरोध कर रही ED से कहा कि चुनाव चल रहे हैं और केजरीवाल मौजूदा मुख्यमंत्री हैं।
चुनाव 5 साल में सिर्फ एक बार आते हैं। अदालत ने केजरीवाल से कहा कि हम आपको जमानत दे देते हैं तो आप ऑफिशियल ड्यूटी नहीं करेंगे।
हम नहीं चाहते कि आप सरकार में दखल अंदाजी करें। अगर चुनाव नहीं होते तो अंतरिम जमानत का सवाल ही नहीं उठता था।
केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हम किसी फाइल पर साइन नहीं करेंगे।
शर्त है कि LG किसी भी काम को इस आधार पर ना रोकें कि फाइल पर साइन नहीं है। ऐसा कुछ नहीं बोलूंगा, जो नुकसान पहुंचाने वाला हो।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि मुख्यमंत्री और आम आदमी में फर्क किया जाना सही नहीं है।
राजनेताओं के लिए अलग कैटेगरी ना बनाएं। जनता के बीच गलत संदेश जाएगा। इस मामले पर सुनवाई लंच यानी 2 बजे के बाद भी जारी रहेगी।
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