Supreme Court:
नई दिल्ली, एजेंसियां। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 13 साल से कम उम्र के बच्चो को सोशल मीडिया न इस्तमाल करने याचिका को खारिज कर दिया है।
अदालत ने यह माना कि यह एक नीतिगत मामला है, जिसे संसद से कानून बनाने के लिए कहा जा सकता है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को इस मुद्दे पर संबंधित प्राधिकरण के पास प्रस्तुति देने की अनुमति दी और यह भी कहा कि यदि कोई प्रस्तुति दी जाती है, तो उसे आठ हफ्ते के भीतर कानून के अनुसार विचार किया जाएगा।
Supreme Court: एक सख्त आयु सत्यापन प्रणाली लागू
याचिका में बच्चों की सुरक्षा के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर एक सख्त आयु सत्यापन प्रणाली लागू करने की मांग की गई थी, जिसमें बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण जैसे उपायों को शामिल किया गया।
इसके अलावा, याचिकाकर्ता ने यह भी अनुरोध किया था कि यदि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बच्चों के सुरक्षा नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो उन्हें कड़ी सजा दी जाए। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर कोई आदेश नहीं दिया और इसे संबंधित प्राधिकरण को विचार करने की सलाह दी।
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