रांची। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा के खिलाफ ईडी कोर्ट में ट्रायल पर लगी रोक हटाने के लिए दाखिल याचिका पर सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में ईडी को हाईकोर्ट जाने का निर्देश दिया है। शीर्ष अदालत ने झारखंड हाईकोर्ट को भी निर्देश दिया है कि ईडी की ओर से याचिका दाखिल करने के सात दिनों के अंदर उस पर विचार करें।
दरअसल, हाईकोर्ट ने मधु कोड़ा के खिलाफ आरोप तय की जाने वाली याचिका को स्वीकार करते हुए ईडी कोर्ट में चल रहे ट्रायल पर रोक लगा दी थी। इसके बाद ईडी ने 8 नवंबर 2023 के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को हाईकोर्ट जाने का निर्देश दिया है।
अगली सुनवाई 26 नवंबर कोः
मामले की अगली सुनवाई 25 नवंबर निर्धारित की है। मालूम हो कि मधु कोड़ा के खिलाफ ईडी ने 3000 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग करने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज किया है। ईडी ने कोड़ा के खिलाफ आरोप गठन भी किया है। इसके खिलाफ मधु कोड़ा ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी।
हाईकोर्ट ने ट्रायल पर रोक लगाते हुए ईडी से पूछा था कि कोड़ा के पास किन-किन स्रोतों से पैसे आए और इससे कौन-कौन संपत्ति बनाई गई। अदालत ने ईडी को पूरी जानकारी देने का निर्देश दिया था।
इसे भी पढ़ें