धोनी से धोखाधड़ी के केस में कोर्ट ने लिया संज्ञान, आरोपियों को जारी होगा समन

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रांची। महेंद्र सिंह धोनी की ओर से अरका स्पोर्ट्स मैनेजमेंट नामक कंपनी के निदेशकों के खिलाफ करोड़ों की धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए दर्ज कराए गए केस में रांची के ज्यूडिशियल मैजिस्ट्रेट राजकुमार पांडेय की कोर्ट ने संज्ञान लिया है। आरोपियों के खिलाफ कोर्ट की ओर से अब समन जारी किया जाएगा।

धोनी की तरफ से उनके प्रतिनिधि सीमांत लोहानी उर्फ चित्तू की ओर से बीते 5 जनवरी को दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, अरका स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी के साथ महेंद्र सिंह धोनी ने ग्लोबल लेवल पर क्रिकेट एकेडमी की स्थापना को लेकर 2017 में करार किया था।

दोनों पक्षों के बीच जो एग्रीमेंट हुआ उसके मुताबिक अरका स्पोर्ट्स की ओर से धोनी को फ्रेंचाइजी शुल्क मिलना था और इसके अलावा प्रॉफिट का हिस्सा भी शेयर किया जाना था।

लेकिन, करार की शर्तों का पालन न करने पर उन्होंने कंपनी को कई नोटिस दिए थे। जवाब न मिलने धोनी ने अरका स्पोर्ट्स को 15 अगस्त 2021 को भेजे गए नोटिस के साथ ही उसे दिया गया अधिकार रद्द कर दिया गया था।

इस शिकायत के आधार पर कंपनी के दो प्रमुख निदेशकों मिहिर दिवाकर और सौम्या दास के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज हुआ था।

धोनी की ओर से कहा गया है कि करार का पालन न किए जाने से उन्हें करोड़ों का नुकसान हुआ है।

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