नयी दिल्ली, एजेंसियां : दिल्ली की एक अदालत ने तिहाड़ जेल अधिकारियों को आबकारी घोटाला मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को मंगलवार को संसद ले जाने का निर्देश दिया है, ताकि वह राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ले सकें।
विशेष न्यायाधीश एम.के. नागपाल ने जेल अधीक्षक को सिंह की आवाजाही के दौरान पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
कोर्ट ने जेल अधीक्षक से कहा कि इस दौरान संजय सिंह मोबाइल फोन का उपयोग नहीं करेंगे। साथ ही आप नेता किसी आरोपी, संदिग्ध या गवाह से बात करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
इसी के साथी कोर्ट ने कहा कि संजय सिंह को इस दौरान प्रेस को संबोधित करने या कोई सार्वजनिक बैठक आयोजित करने की अनुमति नहीं होगी।
गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी ने संजय सिंह को जनवरी में दूसरी बार राज्यसभा के लिए मनोनीत किया था। निर्वाचित होने के बावजूद संजय सिंह का मामला प्रिविलेज कमेटी में लंबित होने के चलते वो अभी तक शपथ नहीं ले पाए थे।
गौरतलब है कि संजय सिंह को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पिछली साल 4 अक्टूबर 2023 को गिरफ्तार किया था। तभी से वह जेल में ही हैं।
आप नेता दिल्ली हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कई बार अपनी जमानत याचिका दायर कर चुके हैं, लेकिन उनकी याचिका खारिज हो चुकी है।
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