रांची। झारखंड हाईकोर्ट ने ईडी के अधिकारियों द्वारा दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
साथ ही अदालत ने ED के अधिकारियों के खिलाफ रांची पुलिस द्वारा 41ए के तहत दिये गये नोटिस पर रोक के आदेश को अगली सुनवाई तक विस्तार दिया है।
बता दें कि तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा दर्ज SC-ST केस में ईडी के अधिकारियों को 41ए का नोटिस भेजा गया था।
रांची पुलिस ने ईडी अधिकारियों के साथ-साथ मीडिया समूहों को भी नोटिस भेजकर जानकारी मांगी थी।
ईडी अधिकारियों ने रांची पुलिस के नोटिस के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। जिस पर हाईकोर्ट के न्यायधीश जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की कोर्ट में सुनवाई हुई।
ED की ओर से लोक अभियोजक अमित कुमार दास ने बहस की। वहीं राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता विनीत वशिष्ठ ने बहस की।
इसे भी पढ़ें
फिर झलका मणिशंकर अय्यर का पाकिस्तान प्रेम, कहा-हमें पाकिस्तान को इज्जत देनी चाहिए