रांची। कांके विधायक समरी लाल की ओर से 2019 झारखंड विधानसभा चुनाव में दिए गए जाति प्रमाण पत्र को गलत बताते हुए उनका प्रमाण पत्र रद्द करने की मांग को लेकर दाखिल याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। तत्कालीन कांग्रेस प्रत्याशी सुरेश बैठा ने इस संबंध में चुनाव याचिका दाखिल की थी।
जिसपर झारखंड हाईकोर्ट की एकल पीठ ने फैसला सुनाया है। सुरेश बैठा की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिंह, विभास सिन्हा और अखोरी अविनाश कुमार ने बहस की। वहीं विधायक समरी लाल की ओर से अधिवक्ता कुमार हर्ष ने बहस की।
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