Irfan Ansari:
रांची/कोलकाता, एजेंसियां। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी लंदन में आयोजित वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट एक्सेल-2025 कार्यक्रम में शामिल होना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने कोलकाता हाईकोर्ट से 1 नवंबर से 15 नवंबर तक पासपोर्ट अस्थायी रूप से जारी करने की अनुमति मांगी थी। हालांकि, पश्चिम बंगाल सरकार ने अदालत में आशंका जताई कि यदि उन्हें पासपोर्ट जारी किया गया, तो वह विदेश जाकर वापस नहीं लौटेंगे।
अदालत ने कहा
जस्टिस अमृता सिन्हा की एकल पीठ ने राज्य सरकार की इस दलील को उचित मानते हुए पासपोर्ट रिलीज करने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि मंत्री की विदेश यात्रा तत्काल आवश्यक नहीं है।बता दें कि जुलाई 2022 में हावड़ा पुलिस ने इरफान अंसारी समेत कांग्रेस विधायकों राजेश कच्छप और नमन विक्सल कोंगाड़ी को करीब 50 लाख रुपये नकदी के साथ गिरफ्तार किया था। उसी केस में उनकी जमानत की शर्त के तहत पासपोर्ट जब्त किया गया था। बाद में झारखंड हाईकोर्ट ने केस रद्द किया, लेकिन बंगाल सरकार ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।
इरफान अंसारी ने इस फैसले पर कहा
इरफान अंसारी ने इस फैसले पर कहा कि यह एक “कानूनी मामला” है और इसे कानूनी तरीके से सुलझाया जाएगा। उन्होंने कहा कि कुछ लोग उनके खिलाफ बेवजह मुद्दा बना रहे हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अगर केंद्र सरकार की स्वीकृति होती, तो यह विवाद खड़ा ही नहीं होता।
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