नई दिल्ली। पूजा सिंघल के करीबी इंजीनियर राम विनोद सिन्हा को सुप्रीम कोर्ट ने बेल दे दी है। मनी लॉन्ड्रिंग केस के आरोपी और खूंटी के बर्खास्त जूनियर इंजीनियर रामविनोद प्रसाद सिन्हा को कोर्ट ने सशर्त जमानत दी है।
रामविनोद प्रसाद सिन्हा की ओर से पांडे नीरज राय एवं रचिता राय ने पैरवी की। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता सहित तीन जजों की बेंच ने मामले की सुनवाई की।
बताते चलें कि रानविनोद प्रसाद सिन्हा निलंबित IAS पूजा सिंघल से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में हैं। वहीं पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर भी सुनवाई हुई, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली है।
मालूम हो कि मनी लॉन्ड्रिंग और आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में ईडी ने आरोपी बर्खास्त इंजीनियर राम विनोद प्रसाद सिन्हा को 18 जून 2020 को कोलकाता से गिरफ्तार किया था।
रामविनोद सिन्हा पर भ्रष्टाचार के 17 मामले खूंटी में दर्ज हैं। उनपर 18.76 करोड़ का भ्रष्टाचार का आरोप है।
एसीबी के बाद ईडी ने रामविनोद सिन्हा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। बताते चलें कि पूजा सिंघल, सुमन कुमार, राम विनोद सिन्हा और शशि प्रकाश अभी जेल में हैं।
ईडी की अदालत में इन चारों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है।
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