मोरहाबादी झड़प मामले में FIR निरस्त
रांची। झारखंड हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, पूर्व मंत्री अमर कुमार बाउरी, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, राज्यसभा सांसद प्रदीप वर्मा, सांसद दीपक प्रकाश, सांसद ढुल्लू महतो, युवा मोर्चा अध्यक्ष शशांक राज और रमेश सिंह समेत 18 भाजपा नेताओं को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने मोरहाबादी मैदान में भाजपा कार्यक्रम के दौरान पुलिस के साथ झड़प को लेकर दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने का आदेश दिया है।
पिछले साल अगस्त में हुआ था हंगामाः
अगस्त 2024 में भाजपा के ‘युवा आक्रोश मार्च’ के दौरान हिंसा भड़क गई थी, जिसके बाद इन नेताओं सहित दस हजार अज्ञात लोगों पर विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया था। इन पर दंगा फैलाने, सरकारी आदेशों की अवहेलना करने, सरकारी कार्य में बाधा डालने और हिंसा भड़काने जैसे आरोप लगाए गए थे।
इस संबंध में लालपुर थाना में कांड संख्या 203/2024 दर्ज की गई थी, जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। इस याचिका पर न्यायाधीश अनिल कुमार चौधरी की अदालत में सुनवाई हुई, जहां प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव, पार्थ जालान और शिवानी ने पैरवी की।
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