नयी दिल्ली: उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर करके दिल्ली सरकार के प्रधान सचिव (गृह) अश्विनी कुमार को दिल्ली वक्फ बोर्ड के प्रशासक पद से हटाने का अनुरोध किया गया है।
याचिका में कुमार पर वक्फ संपत्तियों के हितों के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया गया है।
दिल्ली उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत पी एस अरोड़ा की पीठ ने याचिका को 30 अप्रैल को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है।
याचिका में कहा गया है कि वक्फ बोर्ड के प्रशासक उस धार्मिक समिति के अध्यक्ष भी है जिसने कई वक्फ संपत्तियों को “हटाने और ढहाने” की सिफारिश की है।
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