रांची। पारा शिक्षकों को काउंसलिंग के लिए एक और मौका मिलेगा। झारखंड सरकार एक अंतिम मौका उन्हें सशर्त देने जा रही है।
सरकार की शर्त यह है कि जिन्होंने गैर पारा श्रेणी में आवेदन किया है, केवल वो ही काउंसलिंग में भाग ले पाएंगे।
इसके साथ ही जिन्होंने हाइकोर्ट में याचिका दायर की है, उन्हें नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल करने के लिए सरकार अंतिम काउंसलिंग का आयोजन करेगी।
राज्य सरकार की नई नियमावली को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। झारखंड गजट के अगले अंक में इसे प्रकाशित किया जायेगा।
बता दें कि कुछ दिन पहले ही झारखंड हाईकोर्ट ने प्रारंभिक शिक्षक नियुक्ति में गैर पारा शिक्षक श्रेणी में आवेदन करने वाले पारा शिक्षकों के लिए अंतिम काउंसलिंग की प्रक्रिया शीघ्र शुरू करने का निर्देश दिया है।
प्रार्थी नईमीशलम अंसारी एवं अन्य की ओर से याचिका दायर की गयी थी। पूर्व में खंडपीठ ने राज्य सरकार एवं अन्य की ओर से दायर अपील याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए एकल पीठ के आदेश को सही ठहराया था।
खंडपीठ ने मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था। खंडपीठ ने कहा था कि एकल पीठ द्वारा पारित आदेश उचित है।
प्रतिवादी अभ्यर्थी जो पारा शिक्षक थे, लेकिन उन्होंने गैर पारा श्रेणी में नियुक्ति के लिए आवेदन दिया था तथा अंतिम चयनित अभ्यर्थी से अधिक अंक प्राप्त किया था, उनके लिए अतिरिक्त काउंसलिंग कर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया गया है।
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