नई दिल्ली,एजेंसियां। आज लोकसभा में ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव‘ विधेयक, 2024 पेश किया गया, जिसे संविधान (129वां संशोधन) विधेयक के रूप में प्रस्तुत किया गया।
केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने इसे सदन में रखा। इस विधेयक का उद्देश्य लोकसभा और विधानसभा चुनावों को एक साथ कराना है, जिससे चुनावों से जुड़े खर्चों में कमी आएगी और समय की बचत होगी।
विपक्ष ने इस विधेयक का विरोध करते हुए इसे असंवैधानिक करार दिया और इसे वापस लेने की मांग की। उनका कहना है कि इस विधेयक से लोकतांत्रिक प्रक्रिया में खलल पड़ सकता है और यह संविधान के खिलाफ है।
सितंबर में केंद्रीय कैबिनेट ने ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी, जिसका मकसद हर साल होने वाले चुनावों की संख्या को कम करना है। सरकार का कहना है
कि इससे सरकारी खर्चों में कमी आएगी और चुनाव प्रक्रिया में किसी प्रकार की रुकावटें भी कम होंगी। सरकार के अनुसार, हर साल अलग-अलग राज्यों में चुनाव होते रहने से प्रशासन अपने काम पर सही तरीके से ध्यान नहीं दे पाता है।
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