राजद और बिहार सरकार की याचिका को साथ जोड़ा
पटना, एजेंसियां। बिहार में आरक्षण के बढ़ाए हुए दायरे को पटना हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था जिसके खिलाफ राजद सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी।
आरजेडी ने पटना हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की याचिका दायर की थी। इसपर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला लिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने आरजेडी को इस मामले में नोटिस भेजा है। वहीं राजद की याचिका को बिहार सरकार के द्वारा पूर्व में दायर याचिका के साथ जोड़ दिया है।
बिहार में बढ़ाया गया था आरक्षण का दायराः
बिहार में जातीय गणना के बाद आरक्षण के दायरे को बढ़ाया गया था। अनुसूचित जातियों (एससी), अनुसूचित जनजातियों (एसटी), अत्यंत पिछड़े वर्गों (ईबीसी) और अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) के लिए आरक्षण के दायरे को 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 65 प्रतिशत किया गया था।
बिहार सरकार के इस फैसले पर पटना हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया था। हाईकोर्ट के फैसले को बिहार सरकार और राजद दोनों की ओर से चैलेंज किया गया था।
पहले बिहार सरकार और फिर आरजेडी ने इससे जुड़ी याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी।राजद की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अहम फैसला लिया।
शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने आरजेडी की याचिका को बिहार सरकार की याचिका के साथ अटैच किया है।
इस मामले की सुनवाई अदालत आगे करेगी। वहीं राजद को सुप्रीम कोर्ट की ओर से नोटिस भी जारी किया गया है।
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