Kallu Yadav Murder case:
रांची। रांची सिविल कोर्ट ने चर्चित कल्लू यादव हत्याकांड में बुधवार को फैसला सुनाया। अदालत ने दोषी सुनील सिंह और अभिषेक पासवान उर्फ छोटू पासवान को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोनों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। यह फैसला अपर न्यायायुक्त आनंद प्रकाश की अदालत ने सुनाया। सोमवार को ही अदालत ने दोनों को दोषी करार दिया था। सजा सुनाए जाने के बाद दोनों दोषी न्यायिक हिरासत में रहेंगे।
इस मामले में तीसरे आरोपी प्रेम कुमार गुप्ता को अदालत ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। अभियोजन पक्ष ने तीनों के खिलाफ गवाही और दस्तावेज पेश किए थे, जिसमें से दो के खिलाफ अपराध साबित हुआ।
कब हुई थी हत्या?
कल्लू यादव की हत्या की वारदात मार्च 2023 में हुई थी। प्राथमिकी के मुताबिक, 3 मार्च 2023 को अनिल कुमार उर्फ कल्लू यादव अपने हार्डवेयर दुकान के बाहर टाटीसिलवे थाना क्षेत्र में चबूतरे पर बैठा था। उसी दौरान कुछ अपराधी वहां आए और उस पर गोली चला दी। गंभीर रूप से घायल कल्लू यादव को मेडिका अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की
इस वारदात के बाद पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। अदालत में पेश की गई गवाहियों और दस्तावेजों के आधार पर दो दोषियों को उम्रकैद और जुर्माना, जबकि तीसरे को बरी कर दिया गया।रांची के स्थानीय लोगों ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया, हालांकि मृतक के परिवार को न्याय मिलने में लंबे समय का इंतजार करना पड़ा। यह मामला स्थानीय स्तर पर काफी चर्चित रहा और अपराध के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया की सख्ती को दर्शाता है।
इस फैसले से यह स्पष्ट होता है कि गंभीर अपराध में न्यायपालिका सख्ती दिखाने से पीछे नहीं हटती और दोषियों को कानून के अनुसार सजा दिलाई जाती है।



