Yusuf Pathan:
नई दिल्ली, एजेंसियां। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व धाकड़ बल्लेबाज और तृणमूल कांग्रेस सांसद युसूफ पठान के गुजरात वडोदरा स्थित घर पर बुलडोजर चलने का खतरा बढ़ गया है। गुजरात हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ तंदलजा इलाके में जमीन विवाद से जुड़ी याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जिस प्लॉट पर युसूफ ने कब्जा किया है, वह नगर निगम की संपत्ति है और इसे खाली करना अनिवार्य है। युसूफ पठान इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं।
Yusuf Pathan: यह विवाद सालों पुराना है
पूर्व पार्षद विजय पवार ने आरोप लगाया कि नगर निगम ने 2012 में युसूफ को प्लॉट आवंटित करने का प्रस्ताव पारित किया था, लेकिन 2014 में इसे राज्य सरकार ने खारिज कर दिया। बावजूद इसके युसूफ ने प्लॉट पर कब्जा कर लिया और वहां चारदीवारी व मवेशियों के शेड बनाए।राजनीति में कदम रखने वाले युसूफ पठान 2024 में पश्चिम बंगाल की बरहामपुर सीट से सांसद बने। उनके हलफनामे के अनुसार, उनके पास मार्च 2023 तक कुल 24.06 करोड़ रुपये की चल संपत्ति और 14.57 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति है। इसमें वडोदरा में 7 एकड़ से अधिक खेती योग्य जमीन, 2 कमर्शियल इमारतें और तंदलजा में आवासीय घर शामिल हैं। इसके अलावा UAE में उनका एक विला भी है।
Yusuf Pathan: युसूफ के पास दो कारें हैं
2012 मॉडल की हुंडई वरना और 2019 मॉडल की टोयोटा फॉर्च्यूनर। उनके पास 10.52 लाख रुपये के हीरे और 1.85 करोड़ रुपये के सोने-चांदी के जेवर हैं। हालांकि, उनकी कुल देनदारी 11.96 करोड़ रुपये से अधिक है, जिसमें भाई और पूर्व क्रिकेटर इरफान पठान से लिया गया 7.42 करोड़ रुपये का लोन भी शामिल है।
गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के बाद युसूफ पठान की संपत्ति पर बुलडोजर का खतरा बढ़ गया है, जबकि उनका UAE विला और अन्य संपत्तियां सुरक्षित मानी जा रही हैं।
इसे भी पढ़ें








