GST Registration Update:
नई दिल्ली, एजेंसियां। छोटे और कम जोखिम वाले व्यवसायों के लिए जीएसटी पंजीकरण प्रक्रिया अब और आसान हो गई है। 1 नवंबर 2025 से लागू हुई नई सरल जीएसटी रजिस्ट्रेशन योजना के तहत पात्र कारोबारियों को अब तीन कार्यदिवस के भीतर जीएसटी पंजीकरण मिल जाएगा।
जीएसटी विभाग के अनुसार
जीएसटी विभाग के अनुसार, यह योजना उन व्यवसायों पर लागू होगी जिन्हें सिस्टम डेटा विश्लेषण के आधार पर ‘लो-रिस्क’ के रूप में चिन्हित किया गया है, या वे कारोबारी जिनकी मासिक आउटपुट टैक्स देनदारी 2.5 लाख रुपये से अधिक नहीं है। यह योजना पूरी तरह स्वैच्छिक होगी, यानी कारोबारी चाहें तो इसमें शामिल हो सकते हैं या बाहर भी निकल सकते हैं।
केंद्र और राज्य के वित्त मंत्रियों वाली जीएसटी परिषद ने इस योजना को 3 सितंबर की बैठक में मंजूरी दी थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया था कि नई व्यवस्था से लगभग 96% नए जीएसटी आवेदकों को लाभ होगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रक्रिया में किसी तरह की देरी या अड़चन न आने पाए। वर्तमान में देश में 1.54 करोड़ से अधिक व्यवसाय जीएसटी के तहत पंजीकृत हैं। नए करदाताओं की सुविधा के लिए सीबीआईसी ने जीएसटी सेवा केंद्रों पर विशेष हेल्प डेस्क स्थापित करने के भी निर्देश दिए हैं।
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