Shab-e-Barat fireworks ban Bengal: बंगाल में शब-ए-बारात पर आतिशबाजी पर लगा रोक, कलकत्ता हाईकोर्ट का सख्त आदेश

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Shab-e-Barat fireworks ban Bengal:

नई दिल्ली, एजेंसियां। देशभर में बुधवार, 3 फरवरी को शब-ए-बारात का त्योहार मनाया जाएगा, लेकिन पश्चिम बंगाल में इस मौके पर आतिशबाजी नहीं होगी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने शब-ए-बारात के दौरान अवैध और पर्यावरण के लिए नुकसानदेह पटाखों के इस्तेमाल पर सख्त रुख अपनाते हुए रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक पटाखे फोड़ने पर पूरी तरह रोक लगा दी है। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश सुजॉय पॉल और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी सेन की डिवीजन बेंच ने दिया।

पुलिस और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सख्त निर्देश

हाईकोर्ट ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (PCB) और पुलिस को निर्देश दिया है कि त्योहार के दौरान किसी भी तरह के प्रतिबंधित या पर्यावरण विरोधी पटाखों का इस्तेमाल न होने दिया जाए। कोर्ट ने साफ कहा कि नियमों का उल्लंघन होने पर जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी।

याचिकाकर्ता की शिकायत पर कोर्ट का संज्ञान

दरअसल, एक याचिकाकर्ता ने कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी कि शब-ए-बारात के दौरान फोड़े जाने वाले अवैध पटाखों से उन्हें और उनके परिवार को शारीरिक व मानसिक परेशानी होती है। याचिकाकर्ता ने मांग की थी कि पटाखों पर रोक लगाने के लिए समयबद्ध दिशा-निर्देश जारी किए जाएं। कोर्ट ने इस शिकायत को गंभीरता से लेते हुए पुलिस को निर्देश दिया कि त्योहार के दौरान याचिकाकर्ता और उनके परिवार को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराई जाए।

अगली सुनवाई में रिपोर्ट पेश करने का आदेश

हाईकोर्ट ने पुलिस और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को यह भी आदेश दिया है कि वे शब-ए-बारात के दौरान नियमों के पालन को लेकर की गई कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट अगली सुनवाई में पेश करें। इस मामले की अगली सुनवाई अप्रैल महीने में निर्धारित की गई है।

अवैध पटाखों पर जीरो टॉलरेंस

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार के अवैध पटाखों का उपयोग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और पर्यावरण संरक्षण के नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने शब-ए-बारात के अवसर पर 3 फरवरी को राज्य में अवकाश घोषित किया है।

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