UGC rules controversy
नई दिल्ली, एजेंसियां। सुप्रीम कोर्ट ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के हाल ही में अधिसूचित एक नियम को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति दे दी है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि यूजीसी नियम में जाति-आधारित भेदभाव की परिभाषा गैर-समावेशी है और इससे कुछ वर्गों को संस्थागत संरक्षण से बाहर कर दिया गया है।
मुख्य न्यायाधीश की पीठ ने दी सुनवाई की मंजूरी
बुधवार को मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ के समक्ष याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग रखी गई। वकील ने दलील दी कि इस नियम के कारण सामान्य वर्ग के खिलाफ भेदभाव की संभावना पैदा हो सकती है। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा, “यह मामला राहुल दीवान और अन्य बनाम भारत संघ से जुड़ा है और इसमें सामान्य वर्ग के साथ भेदभाव की आशंका है।”
‘खामियों को दूर करना जरूरी’
इस पर मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी करते हुए कहा, “हमें पता है कि क्या हो रहा है। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि किसी भी तरह की खामियां न रहें। हम इस याचिका को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करेंगे।”
