GST Update:
नई दिल्ली, एजेंसियां। अगर आप कारोबारी या दुकानदार हैं और आपका तीन साल से पुराना जीएसटी रिटर्न लंबित है, तो अब उसे फाइल नहीं किया जा सकेगा। जीएसटी नेटवर्क (GSTN) ने साफ किया है कि नवंबर 2025 के टैक्स पीरियड से तीन साल या उससे अधिक पुराने जीएसटी रिटर्न फाइल करने पर रोक लागू होगी।
जीएसटीएन ने बताया
जीएसटीएन ने बताया कि यह नियम सभी मासिक, तिमाही और वार्षिक रिटर्न पर लागू होगा। यानी अगर किसी रिटर्न की देय तिथि तीन साल पहले निकल चुकी है और अब तक फाइल नहीं हुई, तो उसे आगे कभी फाइल नहीं किया जा सकेगा। 29 अक्टूबर 2025 को जारी जीएसटीएन की सलाह के अनुसार, 1 दिसंबर 2025 से अक्टूबर 2022 के मासिक जीएसटी रिटर्न (GSTR-1 और GSTR-3B) और वित्त वर्ष 2020-21 के वार्षिक रिटर्न (GSTR-9) समय-सीमा से बाहर हो जाएंगे।
दरअसल, सरकार ने 2023 में जीएसटी एक्ट में संशोधन किया था, जिसके तहत रिटर्न फाइल करने के लिए अधिकतम तीन साल की समयसीमा तय की गई थी। अब यह व्यवस्था नवंबर 2025 से पूरी तरह लागू हो जाएगी।
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