Registration: 20 साल पुरानी गाड़ियों की जेब पर भारी पड़ेगा रजिस्ट्रेशन, फीस में जबरदस्त बढ़ोतरी

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नई दिल्ली, एजेंसियां। सरकार ने 20 साल से अधिक पुरानी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन रीन्यूअल पर भारी-भरकम फीस बढ़ोतरी कर दी है, जिससे वाहन मालिकों को अब जेब पर बड़ी चोट झेलनी पड़ेगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, 20 साल पुरानी लाइट मोटर व्हीकल (LMV) के रजिस्ट्रेशन को दोबारा रिन्यू कराने के लिए अब 10,000 रुपये चुकाने होंगे, जबकि पहले यह राशि 5,000 रुपये थी।

दोपहिया वाहनों की फीस

वहीं, दोपहिया वाहनों की फीस 1,000 रुपये से बढ़ाकर 2,000 रुपये, तिपहिया और क्वाड्रिसाइकिल वाहनों के लिए 3,500 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दी गई है। इसके अलावा, आयातित दोपहिया और तिपहिया वाहनों पर 20,000 रुपये तथा चार पहिया या उससे बड़े आयातित वाहनों पर अब 80,000 रुपये की रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल फीस देनी होगी। सरकार का यह फैसला स्क्रैप नीति को बढ़ावा देने और लोगों को पुरानी व प्रदूषणकारी गाड़ियों के उपयोग से रोकने के उद्देश्य से लिया गया है।

मंत्रालय का मानना

मंत्रालय का मानना है कि इस बढ़ी हुई फीस से लोग अपनी पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप कराना अधिक उपयुक्त समझेंगे, जिससे पर्यावरणीय प्रदूषण में भी कमी आएगी। गौरतलब है कि इससे पहले अक्टूबर 2021 में भी रजिस्ट्रेशन और रीन्यूअल फीस में बदलाव किया गया था। हालांकि, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों पर तुरंत सख्त कार्रवाई पर रोक लगाई थी और कहा था कि वाहन की उम्र नहीं, उसकी स्थिति और उत्सर्जन मानकों को ध्यान में रखा जाए। इसके बावजूद केंद्र सरकार अब देशभर में पुरानी गाड़ियों के खिलाफ कदम उठाने के लिए नीति सख्त कर रही है। नए नियम 21 अगस्त से प्रभावी हो चुके हैं और इससे लाखों पुराने वाहन मालिकों पर आर्थिक असर पड़ने की संभावना है।

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