Rajpal Yadav granted bail:
मुंबई, एजेंसियां। चेक बाउंस मामले में तिहाड़ जेल में बंद अभिनेता राजपाल यादव को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए 18 मार्च 2026 तक अंतरिम जमानत दे दी है। अदालत के आदेश के बाद अब अभिनेता जेल से बाहर आ सकेंगे। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ ने स्पष्ट किया था कि जमानत देने से पहले शिकायतकर्ता कंपनी के पक्ष में 1.5 करोड़ रुपये जमा करना अनिवार्य होगा। कोर्ट ने अभिनेता के वकील को दोपहर 3 बजे तक डिमांड ड्राफ्ट प्रस्तुत करने का समय दिया था। अदालत ने साफ कहा था कि यदि तय समय तक भुगतान नहीं किया गया तो मामले की सुनवाई अगले दिन की जाएगी।
समय पर जमा की गई पूरी राशि
अभिनेता की ओर से तय समयसीमा के भीतर पूरी राशि जमा कर दी गई। रिपोर्ट्स के अनुसार, 25 लाख रुपये का एक डिमांड ड्राफ्ट पहले से ही प्रतिवादी के नाम पर था, जबकि 75 लाख रुपये का अतिरिक्त डीडी भी पहले जमा किया जा चुका था। शेष रकम जमा होने के बाद कुल 1.5 करोड़ रुपये की शर्त पूरी कर दी गई। इसके बाद अदालत ने अंतरिम जमानत का आदेश पारित किया।
पारिवारिक कार्यक्रम का भी रखा गया ध्यान
सुनवाई के दौरान यह भी बताया गया कि अभिनेता की भतीजी की शादी 19 फरवरी को है। अदालत ने इस पहलू को ध्यान में रखते हुए राहत प्रदान की। अब राजपाल यादव न सिर्फ पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल हो सकेंगे, बल्कि होली का त्योहार भी अपने परिवार के साथ मना पाएंगे।
अगली सुनवाई 18 मार्च को
मामले की अगली सुनवाई 18 मार्च को तय की गई है। तब तक अभिनेता अंतरिम जमानत पर बाहर रहेंगे। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि जमानत की शर्तों का सख्ती से पालन करना होगा।गौरतलब है कि चेक बाउंस मामले में निचली अदालत के आदेश के बाद उन्हें जेल भेजा गया था। अब हाईकोर्ट से मिली इस राहत ने अभिनेता और उनके परिवार को बड़ी राहत दी है। फिल्म इंडस्ट्री के कई लोगों ने भी उनके लिए समर्थन और शुभकामनाएं दी थीं।












