Asaram grants interim bail: रेप केस में सजा काट रहे आसाराम को बड़ी राहत, राजस्थान हाईकोर्ट ने दी 6 महीने की अंतरिम जमानत

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Asaram grants interim bail:

जोधपुर/जयपुर, एजेंसियां। रेप के दोषी स्वयंभू धर्मगुरु आसाराम बापू को राजस्थान हाईकोर्ट ने 6 महीने की अंतरिम जमानत दी है। अदालत ने यह राहत मेडिकल ग्राउंड पर दी है। जानकारी के अनुसार, आसाराम इन दिनों स्वास्थ्य संबंधी कई गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं और एक निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है।

अदालत ने कहा

हाईकोर्ट की कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय प्रकाश शर्मा की बेंच ने बुधवार को इस याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया। अदालत ने कहा कि जमानत अवधि में आसाराम किसी भी गवाह को प्रभावित करने या अपने अनुयायियों से संपर्क करने की कोशिश नहीं करेंगे।आसाराम इस समय जोधपुर सेंट्रल जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। उन पर 2013 में एक 16 वर्षीय छात्रा से बलात्कार का आरोप साबित हुआ था। पीड़िता के माता-पिता उनके अनुयायी थे, जिन्होंने शिकायत दर्ज कराई थी। उसी साल अगस्त में आसाराम को गिरफ्तार किया गया था।

इसके अलावा, आसाराम और उनके बेटे नारायण साईं पर सूरत स्थित आश्रम में दो बहनों से रेप के आरोप भी लगे थे। नारायण साईं भी जेल में बंद हैं।

रिपोर्ट्स के मुताबिक

इस साल की शुरुआत में भी सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जनवरी से मार्च तक अंतरिम जमानत दी थी। कोर्ट ने कहा था कि उम्र और स्वास्थ्य की वजह से उन्हें अस्थायी राहत दी जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, आसाराम को पहले दो बार दिल का दौरा पड़ चुका है और वे दिल, ब्लड प्रेशर और शुगर की बीमारी से भी ग्रसित हैं। हालांकि, उनकी जमानत का कई संगठनों और पीड़िता पक्ष ने विरोध किया है। अदालत ने साफ किया है कि यह राहत केवल चिकित्सा उपचार के लिए दी गई है, न कि किसी अन्य कारण से।

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