National Herald Case
नई दिल्ली, एजेंसियां। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस नेतृत्व को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया। मामला सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है। कोर्ट ने कहा कि वर्तमान चरण में मामला सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा दायर निजी शिकायत पर आधारित है, न कि किसी प्राथमिकी पर। ED को अपनी जांच जारी रखने की अनुमति दी गई है, लेकिन चार्जशीट पर संज्ञान नहीं लिया जा सकता। अदालत ने स्पष्ट किया कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी एफआईआर की प्रतिलिपि पाने के हकदार नहीं हैं।
कांग्रेस की प्रतिक्रिया
कांग्रेस ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा कि यह सत्य की जीत है। अदालत ने ED की कार्रवाई को अवैध और दुर्भावनापूर्ण माना।
मामले का विवरण
इससे पहले दिल्ली पुलिस ने नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया-राहुल गांधी सहित कई अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। इसमें यंग इंडियन, डोटेक मर्चेंडाइज लिमिटेड और एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड के प्रमोटर भी शामिल थे। ED ने अप्रैल में इस मामले में चार्जशीट दाखिल की थी। अदालत ने चार्जशीट पर संज्ञान लेने से जुड़ी अपील पर 16 दिसंबर तक आदेश स्थगित रखा था।






