Prajwal Revanna:
बेंगलुरु, एजेंसियां। जेडी(एस) के पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना ने दुष्कर्म मामले में सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा को चुनौती देते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट में अपील दायर की है। रेवन्ना ने विशेष अदालत के उस फैसले के खिलाफ याचिका दी है, जिसमें उन्हें दोषी ठहराया गया था।
पिछले महीने सुनाई गई उम्रकैद की सजा
पिछले महीने एक विशेष अदालत ने प्रज्वल रेवन्ना को दुष्कर्म और यौन उत्पीड़न के एक मामले में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। यह फैसला चार अलग-अलग मामलों में से एक केस में दिया गया था।
अदालत ने लगाया 11.50 लाख रुपये का जुर्माना
विशेष अदालत ने सजा के साथ-साथ रेवन्ना पर 11.50 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था। इसमें से 11.25 लाख रुपये पीड़िता को मुआवजे के रूप में देने का आदेश दिया गया था।
हाईकोर्ट में राहत की कोशिश
रेवन्ना ने अब इस सजा के खिलाफ कर्नाटक हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अपील में उन्होंने कहा है कि निचली अदालत का फैसला तथ्यों और सबूतों पर आधारित नहीं है और उन्हें निष्पक्ष सुनवाई का मौका नहीं मिला।
कई महिलाओं के यौन शोषण और उत्पीड़न का आरोप
पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा के परिवार से ताल्लुक रखने वाले प्रज्वल रेवन्ना पर कई महिलाओं ने यौन शोषण और उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए थे। इन आरोपों के सामने आने के बाद उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया गया था और मामला विशेष अदालत में पहुंचा था। पुलिस जांच और डिजिटल सबूतों के आधार पर अदालत ने रेवन्ना को दोषी माना था। अब वे सजा को रद्द कराने की कोशिश में हैं।
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