Pawan Kalyan:
नई दिल्ली, एजेंसियां। दिल्ली हाई कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मेटा (फेसबुक-इंस्टाग्राम), गूगल (यूट्यूब) और X (पूर्व में ट्विटर) को आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और अभिनेता पवन कल्याण से जुड़ी शिकायत पर त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। यह आदेश पवन कल्याण की ओर से दायर उस याचिका पर दिया गया है, जिसमें आरोप लगाया गया था कि कई ऑनलाइन एंटिटीज़ उनकी अनुमति के बिना उनकी छवि, नाम और पहचान का व्यावसायिक इस्तेमाल कर रही हैं, जो उनके पर्सनैलिटी राइट्स का उल्लंघन है।
एक हफ्ते में एक्शन लेने का आदेश
जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ ने निर्देश दिया कि पवन कल्याण दो दिनों के भीतर उल्लंघन करने वाले सभी लिंक (URLs) संबंधित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को सौंपें। इसके बाद मेटा, गूगल और X को एक सप्ताह के भीतर इन शिकायतों पर कार्रवाई करनी होगी। अगर किसी लिंक पर कार्रवाई में कोई तकनीकी या कानूनी दिक्कत आती है, तो प्लेटफॉर्म्स को इसकी जानकारी शिकायतकर्ता को देनी होगी। मामले की अगली सुनवाई 22 दिसंबर को निर्धारित की गई है।
क्या है पवन कल्याण की शिकायत
याचिका में कहा गया है कि सोशल मीडिया और कुछ ई-कॉमर्स साइट्स पर पवन कल्याण की तस्वीरों, नाम और पहचान का इस्तेमाल बिना अनुमति के विज्ञापन और अन्य कमर्शियल गतिविधियों के लिए किया जा रहा है। इससे न सिर्फ उनकी निजता प्रभावित हो रही है, बल्कि उनके अधिकारों का भी हनन हो रहा है।
अजय देवगन केस का हवाला
सुनवाई के दौरान पवन कल्याण की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता जे. साई दीपक ने अभिनेता अजय देवगन के एक पुराने मामले का हवाला दिया। उस केस में भी दिल्ली हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि पहले सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज़ को शिकायत दी जाए और संतोषजनक कार्रवाई न होने पर ही अदालत का रुख किया जाए।
आईटी नियम 2021 के तहत कार्रवाई
हाई कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को निर्देश दिया है कि वे इस मामले को सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश एवं डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के तहत शिकायत मानें और तय समयसीमा में आवश्यक कदम उठाएं। यह आदेश डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा को लेकर एक अहम मिसाल माना जा रहा है।












