Dharali disaster:
देहरादून, एजेंसियां। उत्तराखंड के धराली में 5 अगस्त 2025 को बादल फटने के कारण हुए भयंकर हादसे के 51 दिन बाद केंद्र सरकार ने लापता 67 लोगों के मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने की मंजूरी दे दी है। इस हादसे में पूरा गांव मलबे की चपेट में आ गया था और कई लोग लापता हो गए थे। सरकार का यह फैसला पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करने में मदद करेगा।
धराली आपदा में लापता लोग
धराली आपदा में लापता लोगों को खोजने के लिए प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा था, लेकिन किसी भी व्यक्ति का सुराग नहीं मिला। इसी कारण सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय की मंजूरी के बाद उनके डेथ सर्टिफिकेट जारी करने का निर्णय लिया। इससे परिवार जनों को मुआवजा और राहत राशि प्राप्त करने में आसानी होगी।
मृत्यु प्रमाण पत्र
मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया में पहले लापता व्यक्ति की शिकायत दर्ज करनी होगी। इसके बाद 30 दिन का नोटिस जारी किया जाएगा और यदि इस अवधि में कोई आपत्ति नहीं आती है तो अंतिम रूप से डेथ सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा। यह प्रक्रिया साल 2021 में चमोली जिले के रैणी आपदा में अपनाए गए नियमों के अनुरूप की जा रही है।
धराली में हादसा
धराली में हादसा दोपहर 1:45 बजे हुआ था, जब खीर गंगा नदी में बाढ़ आने से पूरा गांव जमींदोज हो गया। मलबा इतनी तेजी से गांव में पहुंचा कि लोगों को संभलने का कोई मौका नहीं मिला। हादसे के कारण प्रभावित परिवार अब राहत और मुआवजे के लिए बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे थे।केंद्र सरकार की मंजूरी के साथ ही प्रदेश सरकार अब मृतकों के परिवारों को आवश्यक आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए तैयार है। प्रशासन ने कहा है कि इस प्रक्रिया से पीड़ित परिवारों को न्याय और राहत सुनिश्चित होगी और भविष्य में ऐसी आपदाओं में तेज़ प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के प्रयास जारी रहेंगे।
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