NEET UG रीएग्जाम पर अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, 21 जुलाई से कांउसलिंग होनी है

2 Min Read

NEET UG re-exam:

नई दिल्ली, एजेंसियां। NEET UG 2025 एग्जा म इंदौर और उज्जैन के सेंटर्स पर दोबारा कराने की मांग अब सुप्रीम कोर्ट में सुनी जाएगी। अदालत ने इस संबंध में दर्ज पिटीशन पर सुनवाई की मांग मान ली है। अगले सप्ताकह इस विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच सुनवाई करेगी।

एमपी हाईकोर्ट ने रीएग्जा म की मांग खारिज की थीः

14 जुलाई को एमपी हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने रीएग्जाीम की मांग वाली याचिका खारिज की थी। इसके बाद NTA ने उन 75 स्टूइडेंट्स का रिजल्टो जारी कर दिया था जिनका रिजल्ट रोका गया था। अब याचिकाकर्ता इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं।

एमपी हाईकोर्ट ने ही रिजल्टर रोकने का आदेश दिया थाः

दरअसल, इस साल NEET UG परीक्षा 4 मई को देशभर के 552 एग्जासम सेंटर्स पर आयोजित हुई थी। परीक्षा के बाद इंदौर के एक एग्जााम सेंटर के बच्चों ने शिकायत की कि परीक्षा के दौरान आंधी- तूफान आने से लाइट चली गई जिससे उन्हें अंधेरे में परीक्षा देनी पड़ी। इससे उनका पेपर खराब हो गया।

स्टूडेंट्स ने हाईकोर्ट से अपील की कि उनके सेंटर के लिए NEET का पेपर दोबारा कराया जाए। एमपी हाईकोर्ट की सिंगल जज की बेंच ने NTA को इन 75 स्टूीडेंट्स का रिजल्ट रोककर बाकी स्टूचडेंट्स का रिजल्टे जारी करने का निर्देश दिया। NTA ने 14 जून को परीक्षा का रिजल्टन जारी कर दिया।

इसके बाद हाईकोर्ट में 3 जजों की बेंच ने इन स्टूमडेंट्स के लिए रीएग्जा म कराने का आदेश कराने से इनकार कर दिया। हालांकि, NTA को कहा कि भविष्यि में ऐसा न हो। अब इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी।

इसे भी पढ़ें

NEET UG Counselling 2025: NEET UG Counselling 2025 जल्द शुरू

Share This Article
Exit mobile version