Vice Presidential Election 2025: नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू, 9 सितंबर को होगा मतदान

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Vice Presidential Election 2025:

नई दिल्ली, एजेंसियां। भारत के अगले उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी है, जिसके साथ ही गुरुवार, 7 अगस्त 2025 से नामांकन प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 21 अगस्त तय की गई है, वहीं 22 अगस्त को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 25 अगस्त तक नाम वापस लिया जा सकता है।

यह चुनाव पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद हो रहा है। धनखड़ ने 21 जुलाई को स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अपना पद छोड़ दिया था। उनका कार्यकाल अगस्त 2027 तक था। हालांकि भारतीय संविधान के अनुसार, यदि कार्यकाल के बीच उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, तो नव निर्वाचित व्यक्ति को पूरा पांच साल का कार्यकाल मिलता है।

उपराष्ट्रपति बनने की योग्यता:

उम्मीदवार भारत का नागरिक होना चाहिए
उम्र कम से कम 35 वर्ष हो
राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता हो
किसी लाभ के सरकारी पद पर न हो

कौन कर सकते हैं मतदान?

उपराष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा और राज्यसभा के सभी निर्वाचित और मनोनीत सदस्य मिलकर करते हैं।
इस बार संसद में कुछ सीटें खाली हैं लोकसभा में एक और राज्यसभा में पांच – फिर भी कुल 786 सांसद वोटिंग के पात्र हैं।
जीत के लिए 394 वोटों की जरूरत होगी।चूंकि एनडीए के पास लगभग 422 सांसदों का समर्थन है, इसलिए यह माना जा रहा है कि एनडीए उम्मीदवार की जीत लगभग तय है।

मतदान प्रक्रिया कैसी होगी?

यह चुनाव गुप्त मतदान (Secret Ballot) प्रणाली से होगा। सांसद प्राथमिकता के आधार पर वोट डालते हैं, और यह सुनिश्चित करना होता है कि वे अपने मतपत्र को सार्वजनिक न करें। किसी भी तरह की पार्टी व्हिप लागू नहीं होती है।अब सभी की नजरें इस पर टिकी हैं कि एनडीए और विपक्ष किन उम्मीदवारों को मैदान में उतारते हैं। 9 सितंबर को मतदान और उसी दिन मतगणना के बाद देश को नया उपराष्ट्रपति मिल जाएगा।

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