Election Commission: चुनाव आयोग का निर्देश: बिहार चुनाव में बिना प्रमाणन कोई प्रिंट विज्ञापन नहीं प्रकाशित होगा

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नई दिल्ली। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 और आठ विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव की तारीखों की घोषणा हो गई है। चुनाव दो चरणों में होंगे। पहला चरण 6 नवंबर (गुरुवार) और दूसरा चरण 11 नवंबर (मंगलवार) को संपन्न होगा। चुनाव आयोग ने निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के लिए राजनीतिक पार्टियों, उम्मीदवारों और अन्य संस्थाओं के लिए विशेष निर्देश जारी किए हैं।

चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया

चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि मतदान के दिन और उससे एक दिन पहले किसी भी प्रिंट मीडिया में बिना पूर्व प्रमाणन कोई भी राजनीतिक विज्ञापन प्रकाशित नहीं किया जा सकता। यह नियम पहले चरण के लिए 5 और 6 नवंबर, और दूसरे चरण के लिए 10 और 11 नवंबर को लागू होगा।

चुनाव आयोग के अनुसार

चुनाव आयोग के अनुसार, जो भी व्यक्ति या संगठन प्रिंट मीडिया में विज्ञापन प्रकाशित करना चाहता है, उसे विज्ञापन प्रकाशित करने की तारीख से कम से कम दो दिन पहले राज्य या जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन और निगरानी समिति (MCMC) से पूर्व प्रमाणन लेना अनिवार्य होगा।

इस कदम का उद्देश्य

इस कदम का उद्देश्य है कि मतदान के दौरान अधिकारिक नियमों का पालन हो और किसी प्रकार की असमानता या अराजकता न पैदा हो। MCMC का कार्य राज्य और जिला स्तर पर सक्रिय रूप से काम करना है ताकि प्रत्याशी और पार्टी द्वारा समय पर प्रमाणन प्राप्त हो सके और विज्ञापन निष्पक्ष रूप से प्रकाशित हों।

चुनाव आयोग ने यह भी चेताया है कि नियम का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति या संस्था के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आयोग ने मीडिया हाउस और राजनीतिक दलों से अपील की है कि वे पूर्व प्रमाणन प्रक्रिया का पालन करें और मतदान से पहले किसी भी तरह की अनियंत्रित प्रचार सामग्री को रोकें।

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